बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी त्रुटियों के सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प जारी!
- By Arun --
- Monday, 20 Jan, 2025
Bihar Government Announces Offline Application Option for Jamabandi Error Correction on Bihar Bhumi
पटना, 20 जनवरी: Bihar Allows Offline Jamabandi Error Correction: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी में होने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी।
जमाबंदी त्रुटियों की शिकायतों के निवारण के लिए नया कदम
विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि जमाबंदी में त्रुटियों की कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों का समाधान करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प जल्द प्रदान किया जाएगा, लेकिन तब तक रैयत ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।
डिजिटाइजेशन में गलत मौजा दर्ज होने पर सुधार प्रक्रिया शुरू
उन्होंने बताया कि यदि डिजिटाइजेशन के दौरान किसी जमाबंदी में गलती से अन्य मौजे का विवरण दर्ज हो गया है, तो अंचलाधिकारी स्वतः या आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज करेंगे। इसके अलावा, दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में दर्ज होने की स्थिति में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस सुधार प्रक्रिया को ई-जमाबंदी में भी परिलक्षित किया जाएगा।
नए दिशा-निर्देशों के तहत सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी
मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए दिशा-निर्देशों के आधार पर जमाबंदी की त्रुटियों को प्राथमिकता से सुधारें। इस सुधार की प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी की अहम भूमिका होगी।
भू-अर्जन मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की समय सीमा बढ़ाई
इसके अलावा, भू-अर्जन के मामलों में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की समय सीमा में विस्तार कर दिया गया है। अब अंचल स्तर से 31 दिसंबर तक ऑफलाइन एलपीसी निर्गत किया जाएगा। विभाग के निदेशक ने इस आशय का आदेश जारी कर सभी समाहर्ताओं को सूचित किया है।
ऑनलाइन भूमि एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया जारी
राज्य में अंचल कार्यालय से ऑनलाइन भूमि एलपीसी निर्गत किया जा रहा है, और सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सार्वजनिक किया जा रहा है। हालांकि, विशेष परिस्थिति में भू-अर्जन से संबंधित मामलों के लिए ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है।
समय सीमा में विस्तार
अंचल स्तर से केवल ऑनलाइन एलपीसी निर्गत किया जा रहा है, लेकिन भू-अर्जन से संबंधित मामलों में आवश्यकतानुसार ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है। सभी समाहर्ताओं को इस बारे में अंचल कर्मचारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया है।